झारखंड: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा

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झारखंड: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा

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  • Publish Date - March 29, 2026 / 01:07 AM IST,
    Updated On - March 29, 2026 / 01:07 AM IST

लातेहार (झारखंड), 28 मार्च (भाषा) झारखंड के लातेहार जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में छह लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने करीमन गंझू (38), मुकेश गंझू (27), सुरेश गंझू (29), पिंटू गंझू (25), बीरेंद्र गंझू (23) और रोहित गंझू (25) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म के लिए सजा) के तहत दोषी पाया और उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इसके अलावा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) के तहत, अदालत ने उन्हें 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजा एक साथ चलेगी। यह घटना 10 मई 2022 की है।

भाषा यासिर संतोष

संतोष