अदाणी मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर दोषी करार
अदाणी मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर दोषी करार
गांधीनगर, 10 फरवरी (भाषा) गुजरात की एक अदालत ने पत्रकार रवि नायर को अदाणी समूह से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की जेल की सजा सुनाई है।
मानसा स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने नायर पर जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की ओर से दायर एक शिकायत से उपजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रवि नायर ने एईएल और अदाणी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठी एवं मानहानिकारक टिप्पणियों वाले ट्वीट किए थे।
एईएल ने दलील दी थी कि विवादित ट्वीट निष्पक्ष टिप्पणी या वैध आलोचना के दायरे में नहीं आते, बल्कि इनका मकसद जनता और निवेशकों की नजर में कंपनी की विश्वसनीयता को कम करना था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि एईएल ने अपना मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। उसने रवि नायर को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
घटनाक्रम पर फिलहाल नायर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
भाषा पारुल पवनेश
पवनेश

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