जुनैद-नासिर हत्याकांड: जमानत मंजूर होने के बाद मोनू मानेसर जेल से रिहा

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जुनैद-नासिर हत्याकांड: जमानत मंजूर होने के बाद मोनू मानेसर जेल से रिहा

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  • Publish Date - March 8, 2026 / 11:53 AM IST,
    Updated On - March 8, 2026 / 11:53 AM IST

जयपुर, आठ मार्च (भाषा) जुनैद और नासिर हत्याकांड मामले में आरोपी मोनू मानेसर को शनिवार शाम राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर केंद्रीय कारागृह से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

वह 2023 के इस मामले में करीब ढाई साल से न्यायिक हिरासत में था।

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने पांच मार्च को उसे नियमित जमानत दी थी, इसके बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर भारी सुरक्षा के बीच उसकी रिहाई हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके समर्थक और हरियाणा से आए गोरक्षक मौजूद रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

फरवरी 2023 में राजस्थान के डीग जिले के घाटमिका निवासी नासिर(27) और जुनैद (35) के जले हुए शव हरियाणा के भिवानी जिले में एक गाड़ी में मिले थे। दोनों चचेरे भाई थे। पुलिस ने इसे गो-तस्करी के संदेह में कथित गोरक्षकों द्वारा अपहरण, मारपीट और हत्या किए जाने का मामला बताया था। मामला गोपालगढ़ थाने में दर्ज हुआ था।

इस मामले में मोनू मानेसर पर साजिश रचने और अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगा था।

मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों को बजरंग दल के सदस्यों ने अगवा कर पीटा और उनकी हत्या कर दी। हालांकि संगठन ने इन आरोपों से इनकार किया।

मानेसर को हरियाणा पुलिस ने नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने उसे सितंबर 2023 में हिरासत में लिया।

भाषा बाकोलिया सिम्मी

सिम्मी