एलआईसी कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी पर उच्च न्यायालय की रोक, कानपुर नगर निगम का आदेश स्थगित

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एलआईसी कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी पर उच्च न्यायालय की रोक, कानपुर नगर निगम का आदेश स्थगित

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  • Publish Date - June 10, 2026 / 10:49 PM IST,
    Updated On - June 10, 2026 / 10:49 PM IST

प्रयागराज, 10 जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

इससे पहले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कानपुर नगर निगम के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, एकल पीठ के दृष्टिकोण से अलग राय रखते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की सेवाएं ले सकती है, लेकिन जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 7(सी) के अनुसार ऐसी मांग केवल संबंधित प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर ही की जा सकती है, परिसर के बाहर नहीं।

खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया नगर निगम का निर्देश कानून की दृष्टि में सही प्रतीत नहीं होता।

अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पेश इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

मामले की अंतिम सुनवाई के लिए छह जुलाई की तिथि निर्धारित करते हुए अदालत ने कानपुर नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा पांच मई को जारी आदेश के अमल पर तब तक रोक लगा दी।

भाषा सं राजेंद्र खारी

खारी