NEET UG 2026 Re Exam Uttarakhand : परीक्षा से 2 दिन पहले और बाद तक फ्री यात्रा, धामी सरकार का छात्रों के लिए तोहफा, सचिव ने जारी किया सख्त आदेश

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NEET (UG) 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले उत्तराखंड के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उम्मीदवार सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र तक फ्री सफर कर सकेंगे।

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  • Publish Date - June 10, 2026 / 10:34 PM IST,
    Updated On - June 10, 2026 / 10:37 PM IST

NEET UG 2026 Re Exam Uttarakhand / Image Source : AI GENERATED

HIGHLIGHTS
  • NEET (UG) 2026 री-एग्जाम देने वाले छात्रों को बड़ी राहत
  • उत्तराखंड रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा
  • एडमिट कार्ड दिखाकर उठा सकेंगे लाभ

देहरादून : NEET UG 2026 Re Exam Uttarakhand :  प्रदेश में नीट (यूजी)-2026 की पुनः परीक्षा में सम्मिलत होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी । उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को नीट (यूजी)-2026 का प्रवेश पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यह सुविधा अभ्यर्थियों को परीक्षा से 02 दिन पूर्व तथा परीक्षा समाप्ति के 02 दिन बाद तक मान्य होगी ।

निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय

राज्य सरकार द्वारा नीट (यूजी)-2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सचिव परिवहन बृजेश कुमार सन्त द्वारा प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। Uttarakhand Government Student Scheme जारी आदेश के अनुसार, यह सुविधा उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी। जो नीट (यूजी)-2026 द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के आधार पर ही मान्य होगी।

निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे

यह सुविधा उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित केवल साधारण श्रेणी की बसों तथा परीक्षा केंद्र के निकटतम मार्ग के लिए ही मान्य होगी। इस सुविधा के तहत परीक्षा की तिथि से 02 दिवस पूर्व से लेकर परीक्षा की तिथि तक अभ्यर्थी अपने गृह स्थान अथवा वर्तमान प्रवास से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र से वापसी के लिए परीक्षा समाप्ति की तिथि से 02 दिवस के भीतर अपने गृह स्थान अथवा वर्तमान प्रवास के पते तक की वापसी यात्रा मान्य होगी।

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