कर्नाटक विधानसभा में स्थानीय चुनावों के लिए मतपत्रों के इस्तेमाल संबंधी विधेयक पेश

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कर्नाटक विधानसभा में स्थानीय चुनावों के लिए मतपत्रों के इस्तेमाल संबंधी विधेयक पेश

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  • Publish Date - March 11, 2026 / 12:25 AM IST,
    Updated On - March 11, 2026 / 12:25 AM IST

बेंगलुरु, 10 मार्च (भाषा) कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को चार विधेयक पेश किए गए, जिनमें से एक में ईवीएम की विश्वसनीयता और मतदाता गोपनीयता को लेकर चिंताओं के बीच स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतपत्रों पर वापस लौटने का प्रस्ताव है।

विधानसभा में पेश किए गए कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य 1993 के अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाएं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को प्रतिबिंबित करते हों।

इसके अलावा, इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करना और उन्हें दबाव, धमकी और अनुचित प्रभाव से बचाना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा हो सके। इसमें यह भी कहा गया है कि ‘इसका उद्देश्य उन चुनावी तंत्रों को मजबूत करना भी है जो गोपनीयता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं।’

विधानसभा में ‘कर्नाटक ज्ञान भंडार पांडुलिपियां और डिजिटलीकरण विधेयक, 2026’ भी पेश किया गया, जिसमें राज्य में पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुसंधान, प्रकाशन और सार्वजनिक पहुंच का प्रावधान है।

कर्नाटक लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक और कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक भी पेश किए गए।

भाषा आशीष प्रशांत

प्रशांत