कर्नाटक कैबिनेट ने राज्यपाल से केपीएससी अध्यक्ष साहूकार को निलंबित करने की सिफारिश की

कर्नाटक कैबिनेट ने राज्यपाल से केपीएससी अध्यक्ष साहूकार को निलंबित करने की सिफारिश की

कर्नाटक कैबिनेट ने राज्यपाल से केपीएससी अध्यक्ष साहूकार को निलंबित करने की सिफारिश की
Modified Date: August 22, 2026 / 12:46 am IST
Published Date: August 22, 2026 12:46 am IST

बेंगलुरु, 21 अगस्त (भाषा) कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित करने की सिफारिश करने का फैसला किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

यह फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा साहूकार के पहले के निलंबन को रद्द करने और उन्हें बहाल करने का निर्देश दिए जाने के कुछ दिन बाद लिया गया है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा है कि अगर तय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए, तो नई कार्यवाही शुरू करने की गुंजाइश बनी रहेगी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की पूर्व सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से साहूकार को निलंबित नहीं कर सकते।

साहूकार को 13 जुलाई को राज्यपाल ने निलंबित कर दिया था। उनपर आरोप था कि उन्होंने अपनी दो बेटियों को ‘इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर’ के तौर पर गैर-कानूनी तरीके से चयन में मदद की थी।

इसके अलावा पशु चिकित्सकों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में साहूकार के निलंबन की सिफारिश प्रमुख फैसलों में शामिल रही।

भाषा

शुभम सुरेश

सुरेश


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