158 दीवानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में आगे बढ़े कर्नाटक उच्च न्यायालय: उच्चतम न्यायालय
158 दीवानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में आगे बढ़े कर्नाटक उच्च न्यायालय: उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा जारी रोक संबंधी परिपत्र के बावजूद 158 दीवानी न्यायाधीशों की भर्ती के मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह सूचित किए जाने के बाद यह निर्देश दिया कि राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक परिपत्र जारी कर कर्नाटक न्यायिक सेवा (भर्ती) (संशोधन) नियम 2024 के तहत आरक्षण में बदलाव करके सीधी भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी।
न्यायालय ने कहा, ‘नोटिस जारी करें। एक अंतरिम उपाय के रूप में हम निर्देश देते हैं कि कर्नाटक में 158 दीवानी न्यायाधीशों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के बावजूद जारी रहेगी। यह आदेश आवेदन पर अंतिम परिणाम/निर्णय से प्रभावित होगा।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि देश में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 21,000 से बढ़कर 29,000 हो गई है और जिन राज्यों में संख्या काफी बढ़ी है, उन्हें अधिक खर्च वहन करना होगा ।
भाषा जोहेब राजकुमार
राजकुमार

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