कर्नाटक: नाबालिगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उप-निरीक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो अधिनियम के तहत निलंबित

कर्नाटक: नाबालिगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उप-निरीक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो अधिनियम के तहत निलंबित

कर्नाटक: नाबालिगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उप-निरीक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो अधिनियम के तहत निलंबित
Modified Date: June 30, 2026 / 08:48 pm IST
Published Date: June 30, 2026 8:48 pm IST

बेंगलुरु, 30 जून (भाषा) कर्नाटक में पुलिस हिरासत में नाबालिगों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में एक पुलिस उप-निरीक्षक को गिरफ्तार करने के साथ ही निलंबित कर दिया गया है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त ‘पॉक्सो’ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि अमृथाहल्ली थाने में तैनात उक्त पुलिस उप-निरीक्षक को आगामी जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पिछले साल की है, लेकिन मामला तब सामने आया जब कथित उत्पीड़न का एक वीडियो रविवार को इंटरनेट पर साझा किया गया और वह तेजी से वायरल हो गया।

आरोपी अधिकारी ने कथित तौर पर एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए कई नाबालिगों को हिरासत में लिया था। उन्हें पुलिस थाने में रखने के बजाय, उसने उन्हें कहीं और ले जाकर उनके साथ मारपीट की और एक नाबालिग को दूसरे नाबालिग के साथ यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर इस उत्पीड़न का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया था।

मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, पुलिस ने आरोपी उप-निरिक्षक के खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत खुद ही मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

उन्होंने यह भी बताया कि जांच के लिए इस मामले को कोथनूर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है।

राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने पत्रकारों को बताया कि उप-निरिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

खरगे ने कहा, ‘हमारे पुलिस थानों में ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। ये बेहद अपमानजनक हैं। यह बेहद शर्मनाक है कि ऐसे कर्मियों को बल में भर्ती किया जाता है। अगर पुलिस अधिकारी खुद ऐसी हरकतों में शामिल होंगे और उसका वीडियो भी बनाएंगे, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।’

भाषा तान्या नरेश

नरेश


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