Karnataka Traffic Rules: हर देश में सड़कों पर लोगों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं। इसमें ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना, स्पीड लिमिट फॉलो करना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करना, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना जैसे नियम शामिल हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के DGP एमए सलीम ने राज्य भर के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अब सिर्फ कागज जांचने के लिए सड़क पर किसी भी वाहन को न रोकें।
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एक बच्ची और एक पुलिसकर्मी की मौत
बता दें कि,यह निर्देश दो दर्दनाक घटनाओं के बाद आया है, जिसमें एक बच्ची और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। मामला 26 मई का है, जब मंड्या जिले में ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के हाईवे पर गाड़ियोंं को रोकना शुरू कर दिया था। इससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और एक वाहन ने बच्ची को टक्कर मार दी। वहीं, 13 मई को दावणगेरे जिले में भी ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
सिर्फ कागज देखने के लिए नहीं रोकी जाएगी गाड़ियां
दोनों घटनाओं के बाद DGP एमए सलीम ने सख़्त कदम उठाते हुए साफ कहा है कि अब राज्य में सिर्फ कागज देखने के लिए गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। अगर किसी वाहन को रोकना जरूरी है, तो पहले यह देखा जाएगा कि वहां ट्रैफिक की स्थिति कैसी है, सड़क पर जाम तो नहीं लग सकता, और सुरक्षा के सारे इंतजाम पूरे हों।
पुलिसकर्मियों के लिए भी दिए निर्देश
इस नए निर्देश में यह भी कहा गया है कि, पुलिसकर्मियों को अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होते समय ही वाहन रोकना होगा, वह भी तब जब यह सुनिश्चित हो जाए कि इससे सड़क पर कोई खतरा या परेशानी नहीं होगी। सड़क पर चेकिंग के समय पुलिस को सावधानी बरतने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

