National Highway Toll Charges Reduction || Image- IBC24 News File
नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। (National Highway Toll Charges Reduction) इसके बाद केंद्र सरकार ने 15 फरवरी से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क में बदलाव लागू कर दिया है। नए नियम के तहत, यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू नहीं है, तो उस पर टोल सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की दर से ही लिया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि अब आंशिक रूप से चालू एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे पर टोल दर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्गों से 25 प्रतिशत अधिक होती थी। यह अधिक शुल्क उस हिस्से पर भी लागू होता था, जो चालू है, भले ही पूरा एक्सप्रेसवे तैयार न हुआ हो।
नए प्रावधान के अनुसार, जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह शुरू नहीं हो जाता, तब तक पूरी लंबाई के लिए टोल कम दर यानी सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के बराबर ही वसूला जाएगा। (National Highway Toll Charges Reduction) इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य एक्सप्रेसवे के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे समानांतर पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक कम होगा, माल और यात्रियों की आवाजाही तेज होगी और जाम के कारण होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह नया नियम लागू होने की तारीख से एक साल तक या एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
Attention National Highway Users!
NHAI would like to inform that toll exemptions and discounts on National Highways are governed by the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.As per Rule 11, exemption from payment of user fee is applicable to… pic.twitter.com/NKEDqahD0x
— NHAI (@NHAI_Official) January 19, 2026