केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया
Modified Date: March 21, 2024 / 08:14 pm IST
Published Date: March 21, 2024 8:14 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें संरक्षण देने से इनकार करने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव


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