केरल : नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी ऑटो चालक को 20 साल कारावास की सजा

केरल : नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी ऑटो चालक को 20 साल कारावास की सजा

केरल : नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी ऑटो चालक को 20 साल कारावास की सजा
Modified Date: June 28, 2023 / 10:38 am IST
Published Date: June 28, 2023 10:38 am IST

पलक्कड़ (केरल), 28 जून (भाषा) केरल के पलक्कड़ की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का बार बार यौन उत्पीड़न करने के दोषी 23 वर्षीय ऑटो चालक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की से दोस्ती की थी।

पट्टाम्बी त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानू ने आरोपी को दोषी करार दिया और नाबालिग से बार बार बलात्कार करने के जुर्म में यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने बताया कि अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपहरण के अपराध में सात साल कारावास की सजा भी सुनाई।

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एसपीपी ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजक ने कहा कि घटना 2021 में हुई जब आरोपी लड़की को अपने ऑटो से ले गया और मन्नारक्कड़ के निकट कई बार उससे बलात्कार किया।

उसने लड़की से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी और फिर उसे निजी तौर पर मिलने के लिए राजी किया था।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा


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