केरल: अदालत ने निर्वाचन आयोग से ‘एक व्यक्ति एक वोट’ सुनिश्चित करने को कहा

केरल: अदालत ने निर्वाचन आयोग से ‘एक व्यक्ति एक वोट’ सुनिश्चित करने को कहा

केरल: अदालत ने निर्वाचन आयोग से ‘एक व्यक्ति एक वोट’ सुनिश्चित करने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: March 29, 2021 9:23 am IST

कोच्चि, 29 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हैं, वे राज्य विधानसभा चुनाव में छह अप्रैल को सिर्फ एक ही वोट दें।

अदालत ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।

याचिका में कहा गया था कि फर्जी और कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम रखने वाले मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाना चाहिए।

याचिका पर अदालत ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय है।

अदालत इस विषय की आगे की सुनवाई मंगलवार को करेगी। अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर आयोग की राय मांगी थी।

भाषा यश सुभाष

सुभाष


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