केरल: अदालत ने 2022 में बेटे और परिवार की हत्या के लिए पिता को मृत्युदंड दिया

केरल: अदालत ने 2022 में बेटे और परिवार की हत्या के लिए पिता को मृत्युदंड दिया

केरल: अदालत ने 2022 में बेटे और परिवार की हत्या के लिए पिता को मृत्युदंड दिया
Modified Date: October 30, 2025 / 04:54 pm IST
Published Date: October 30, 2025 4:54 pm IST

इडुक्की, 30 अक्टूबर (भाषा) केरल के इडुक्की जिले की एक अदालत ने मार्च 2022 में चीनीक्कुझी इलाके में अपने बेटे, बहू और दो पोतियों को जिंदा जिलाने का दोषी करार देते हुए 82 वर्षीय एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। थोडुपुझा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ऐश के. बल ने चीनीक्कुझी निवासी हमीद उर्फ ​​चित्तप्पन को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने आरोपी को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 436 (किसी इमारत को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत) और 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया।

पुलिस के अनुसार, अदालत ने इस अपराध को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी का माना जिसके कारण दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई, इसलिए दोषी को यह सजा सुनाई गयी।

पुलिस ने बताया कि हमीद ने सजा पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया लेकिन विशेष लोक अभियोजक ने अधिकतम सजा की पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमीद ने संपत्ति विवाद के बाद अपने बेटे मुहम्मद फैजल (45), बहू शीबा (40) और उनकी बेटियों मेहरीन (16) और असना (13) को आग लगा दी।

आरोपी ने 18 मार्च, 2022 को रात लगभग 12:30 बजे उस समय वारदात को अंजाम दिया, जब पीड़ित अपने घर के अंदर सो रहे थे।

पुलिस ने बताया कि हमीद ने अपने बेटे और अन्य सदस्यों को घर से भागने से रोकने के लिए टैंक से पानी कथित तौर पर निकाल दिया था और पीने के पानी के बर्तन खाली कर दिए थे।

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद हमीद ने खिड़कियों से पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी।

पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों ने जब हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो हमीद ने कथित तौर पर उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया और घर में पेट्रोल की और बोतलें फेंकीं।

मुकदमा 25 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष के 71 गवाहों और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही हुई।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव


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