केरल : भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानाध्यापक और लिपिक को जेल की सजा सुनाई गई

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केरल : भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानाध्यापक और लिपिक को जेल की सजा सुनाई गई

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  • Publish Date - February 21, 2026 / 01:08 PM IST,
    Updated On - February 21, 2026 / 01:08 PM IST

तिरुवनंतपुरम, 21 फरवरी (भाषा) तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक और लिपिक को धनराशि की हेरा फेरी करने के मामले में छह साल कठोर जेल की सजा सुनाई है।

तिरुवनंतपुरम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मनोज ए. ने शुक्रवार को किलिमानूर स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक के. राजन और पूर्व लिपिक रियाज कलाम को विभिन्न अपराधों के तहत कुल 27 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 4.54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के अनुसार, स्कूल में कलाम जुलाई 2011 से अक्टूबर 2015 तक लिपिक के तौर पर काम करता था तथा राजन प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे।

वीएसीबी ने बताया कि कार्यालय प्रशासन संभालने के दौरान, कलाम ने राजन के साथ मिलकर मार्च 2014 में सेवानिवृत्त हो चुके दो शिक्षकों के नाम पर फर्जी वेतन बिल शामिल किए और उन पैसों का दुरुपयोग किया।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्ति की राशि के साथ-साथ छात्रों को मिलने वाले वजीफे और एकमुश्त अनुदान में भी हेराफेरी की। वीएसीबी के अनुसार, कुल 7,88,089 रुपये का गबन किया गया था।

इस मामले में 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कलाम को पहला और राजन को दूसरा आरोपी बनाया गया था। वीएसीबी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके आधार पर उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

भाषा प्रचेता सुरभि

सुरभि