केरलम:पूर्व पुलिस महानिदेशक थाचनकारी ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

केरलम:पूर्व पुलिस महानिदेशक थाचनकारी ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

केरलम:पूर्व पुलिस महानिदेशक थाचनकारी ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया
Modified Date: September 18, 2026 / 09:22 pm IST
Published Date: September 18, 2026 9:22 pm IST

कोच्चि, 18 सितंबर (भाषा) केरलम के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) टोमिन जे थाचनकारी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी दोषसिद्धि और चार साल की कैद को शुक्रवार को उच्च न्यायालय चुनौती दी।

सतर्कता अदालत ने बृहस्पतिवार को थाचनकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई और 30.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

थाचनकारी ने अपनी याचिका में कहा कि सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी में शुरू में एक जनवरी, 2003 से एक मार्च, 2005 के बीच जमा की गई संपत्ति शामिल थी, और बाद में इसे चार जुलाई, 2007 तक बढ़ा दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि चार जुलाई, 2007 को विभिन्न जगहों पर तलाशी ली गई और दस्तावेज ज़ब्त किए गए।

याचिका में कहा गया है कि जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, और बाद में मामले को सतर्कता अदालत को स्थानांतरित कर दिया गया।

याचिका में थाचनकारी ने शिकायत की कि उनकी आय के कई स्रोतों पर विचार नहीं किया गया था और जांच अधिकारी द्वारा की गई गणना में त्रुटियां थीं।

थाचनकारी ने अपील में तर्क दिया है कि दोषसिद्धि गलत और गैर-कानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूतों को गलत तरीके से समझा गया और जांच अधिकारियों द्वारा की गई गलत गणना पर भरोसा किया गया।

भाषा अविनाश माधव

माधव


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