केरल उच्च न्यायालय ने इसरो साजिश मामले में चार पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी

केरल उच्च न्यायालय ने इसरो साजिश मामले में चार पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी

केरल उच्च न्यायालय ने इसरो साजिश मामले में चार पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: August 13, 2021 1:44 pm IST

कोच्चि, 13 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) साजिश मामले में तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों और आईबी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अग्रिम जमानत प्रदान की।

न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने पूर्व पुलिस अधिकारियों आर बी श्रीकुमार, एस विजयन और टी एस दुर्गा दत्त और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी पी एस जयप्रकाश को अग्रिम जमानत दी। इन सभी ने साजिश के आरोप में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने अलग-अलग तारीखों पर इन सभी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

सीबीआई ने 1994 के जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन की गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में मामला दर्ज किया था, जिसमें इन चारों के अलावा 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, अपहरण और साक्ष्य गढ़ने समेत विभिन्न अपराधों के तहत आरोप लगाए गए हैं।

नारायणन के अलावा मालदीव की दो महिलाओं को भी 1994 के जासूसी मामले में गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया था। ये महिलाएं रिहा होने से पहले तीन साल से भी अधिक समय तक जेल में रही थीं।

भाषा शफीक अनूप

अनूप


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