केरल उच्च न्यायालय ने निष्कासित कांग्रेस विधायक को यौन उत्पीड़न के पहले मामले में अग्रिम जमानत दी

केरल उच्च न्यायालय ने निष्कासित कांग्रेस विधायक को यौन उत्पीड़न के पहले मामले में अग्रिम जमानत दी

केरल उच्च न्यायालय ने निष्कासित कांग्रेस विधायक को यौन उत्पीड़न के पहले मामले में अग्रिम जमानत दी
Modified Date: February 12, 2026 / 01:26 pm IST
Published Date: February 12, 2026 1:26 pm IST

कोच्चि, 12 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ बलात्कार और जबरन गर्भपात के एक मामले में बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी।

ममकूटाथिल ने तिरुवनंतपुरम सत्र अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने पलक्कड़ विधायक को राहत प्रदान की।

मामले में विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

ममकूटाथिल को छह दिसंबर, 2025 से इस मामले में गिरफ्तारी से छूट दी गई थी।

यह पलक्कड़ विधायक के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का पहला मामला था। विधायक इसी तरह के दो अन्य मामलों में भी आरोपी हैं।

हालांकि उन्हें तीन में से दो मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया लेकिन तीसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नियमित जमानत मिलने से पहले वह दो सप्ताह से अधिक समय तक हिरासत में रहे थे।

भाषा सुरभि अमित

अमित


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