अभिनेत्री पर हमला मामला: सरकार की अपील पर केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप, अन्य को नोटिस भेजा

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अभिनेत्री पर हमला मामला: सरकार की अपील पर केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप, अन्य को नोटिस भेजा

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  • Publish Date - March 10, 2026 / 04:35 PM IST,
    Updated On - March 10, 2026 / 04:35 PM IST

कोच्चि, 10 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप और नौ अन्य लोगों से राज्य सरकार द्वारा दायर उस अपील पर जवाब मांगा, जिसमें 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।

उच्च न्यायालय ने अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की, जिसमें राज्य ने दिलीप और तीन अन्य लोगों को मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है और अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा पाए छह लोगों की सजा को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।

मामले से जुड़े एक सरकारी वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने मामले में दोषी ठहराए गए छह व्यक्तियों और निचली अदालत द्वारा बरी किए गए चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।

अपील में दावा किया गया है कि दिलीप और अन्य लोगों को बरी किए जाना ‘‘पूरी तरह से अवैध और अनुचित था और इससे समाज को गलत संदेश जाता है।’’

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश