धर्म के आधार पर मांगा था वोट, केरल हाईकोर्ट ने रद्द की मुस्लिम लीग विधायक की सदस्यता
धर्म के आधार पर मांगा था वोट, केरल हाईकोर्ट ने रद्द की मुस्लिम लीग विधायक की सदस्यता
कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम लीग विधायक केएम शाजी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। हाइकोर्ट ने उन्हें 2016 विधानसभा चुनावों में सांप्रदायिक कारणों पर वोट मांगने पर अयोग्य करार दिया है। पराजित प्रत्याशी एमवी निकेश कुमार (सीएमपी) ने विधायक द्वारा चुनाव में सांप्रदायिक कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। निकेश कुमार उत्तरी केरल के कन्नूर जिले के अजिकोडे में बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे।
केरल हाईकोर्ट ने विधायक को अयोग्य घोषित करने के साथ चुनाव आयोग को नए चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही, शाजी को पराजित उम्मीदवार को 50,000 रुपए की कोर्ट फीस का भी भुगतान करने कहा है। हालांकि शाजी ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
वहीं मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हालिकुट्टी एमपी ने कहा कि चुनावों के दौरान कुछ आपत्तिजनक नोटिस निर्वाचन क्षेत्र में चिपकाए गए थे, ‘हमने इन नोटिसों को खुद ही अस्वीकार किया था, यह हमारे उम्मीदवार को गलत ठहरने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि शाजी का ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई जानता है, हम शाजी की बेगुनाही को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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