कोच्चि, आठ अगस्त (भाषा) कुआलालंपुर से कोच्चि आ रहे विमान का आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश करने के आरोपी एक यात्री के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यात्री पर विमान की खिड़की के पैनल को नुकसान पहुंचाने और अन्य यात्रियों व चालक दल को धमकाने का आरोप है।
पुलिस इस घटना के पीछे की वजह की भी विस्तृत जांच कर रही है।
पलक्कड़ के कूट्टनाड का निवासी जमशीर अथानिक्कल बुधवार को बाटिक एयर की उड़ान ओडी231 से कुआलालंपुर से कोच्चि आ रहा था। आरोप है कि उसने विमान के आपातकालीन निकास को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, खिड़की के पैनल को नुकसान पहुंचाया और अन्य यात्रियों को धमकाया, जिससे विमान में सवार लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
पुलिस ने बताया कि चालक दल ने बीच-बचाव कर उसे काबू में किया। बृहस्पतिवार को हवाई अड्डे पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
नेदुंबस्सेरी थाने के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) के तहत आपराधिक धमकी देने, विमान अधिनियम की धारा 11ए के तहत जारी सुरक्षा या संरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(ई) के तहत सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य के आरोप में दर्ज किया गया था।
अधिकारी ने कहा, ‘हालांकि, आरोपी की इस हरकत से अन्य यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा भी लगाई गई है। जांच के तहत उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी।”
भाषा जोहेब माधव
माधव