केरल : पॉक्सो अदालत ने अलुवा दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को दोषी ठहराया

केरल : पॉक्सो अदालत ने अलुवा दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को दोषी ठहराया

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  • Publish Date - November 4, 2023 / 06:39 PM IST,
    Updated On - November 4, 2023 / 06:39 PM IST

कोच्चि, चार नवंबर (भाषा) केरल के कोच्चि शहर की एक विशेष पॉस्को अदालत ने बिहार की पांच वर्षीय बच्ची के साथ अलुवा इलाके में दुष्कर्म और हत्या मामले के एकमात्र आरोपी को शनिवार को दोषी करार दिया।

विशेष पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को इस मामले में दोषी पाया।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में नौ नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

इस घटना के करीब 100 दिन बाद सजा सुनायी।

इस मामले में सरकारी वकील जी मोहनराज ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को दुर्लभतम घटना मानता है और आरोपी को अधिकतम मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध करेगा।

मोहनराज ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘अदालत ने आरोप पत्र में आरोपियों को सभी 16 अपराधों में दोषी पाया है। जिनमें से पांच आरोपों में मौत की सजा का प्रावधान है। ’’

मोहनराज ने कहा कि राज्य सरकार आरोपी के सुधार की संभावना पर एक रिपोर्ट दाखिल करेगी, जबकि जेल अधिकारियों को जेल के अंदर उसके आचरण पर एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। परिवीक्षा अधिकारी आरोपी की सामाजिक स्थिति पर रिपोर्ट दर्ज करेंगे।

इस मामले में जांच का नेतृत्व करने वाले एर्णाकुलम ग्रामीण पुलिस के प्रमुख विवेक कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि मामले में आरोपपत्र 30 दिनों के भीतर दायर किया गया था।

विवेक कुमार ने कहा, ‘‘ मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मेरी टीम को बहुत गर्व है कि हम उस प्रणाली का हिस्सा हैं जिसमें घटना के 100 दिन बाद सजा दी गई। ’’

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जुलाई को आरोपी आलम ने पांच वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में बच्ची का शव 29 जुलाई को पास के अलुवा इलाके में एक बोरे में पाया गया था।

भाषा रवि कांत माधव

माधव