तिरुवनंतपुरम, 17 नवंबर (भाषा) केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने तीन साल पहले थाने में एक पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर बुरी तरह पीटे जाने वाले मजदूर को सोमवार को एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार आरोपी अधिकारी पी.आर. राहुल से यह राशि वसूल सकती है।
आरोपी राहुल, वर्तमान में राज्य पुलिस में उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आदेश के मुताबिक, “अगर दो महीने के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो आठ प्रतिशत ब्याज जोड़ा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को आदेश का पालन करना होगा और दो महीने के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।”
एक बयान के मुताबिक, यह मुआवजा कोल्लम के चथन्नूर निवासी सुरेश को दिया जाएगा, जिसकी कथित तौर पर पिटाई की गयी थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 30 अगस्त, 2022 को चिनाई का काम करते समय उसकी पिटाई की गयी थी।
घटना के बाद उसे पेट में दर्द और पेशाब संबंधी समस्या हुई, जिसके लिए उसने कोल्लम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज कराया।
भाषा जितेंद्र वैभव
वैभव