लेह/जम्मू, 19 जून (भाषा) लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल और कचरा फैलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए सख्त प्रवर्तन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम लद्दाख के नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि नए नियमों के तहत, होटल और खाने-पीने की जगहों समेत जो भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान और संस्थाएं प्रतिबंधित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादों का प्रयोग, बिक्री या भंडारण करते हुए पाए जाएंगे, उन पर 10,000 रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
उपराज्यपाल सक्सेना ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिये इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘लद्दाख में सार्वजनिक स्थानों पर एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादों का प्रयोग या बिक्री करने और कचरा फैलाने पर अब सख्त सजा दी जाएगी।’’
निर्णय के मुताबिक अधिकारी लेह हवाई अड्डे और लद्दाख में प्रवेश के सभी रास्तों पर एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के लिए औचक जांच करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के उपायों को मजबूत करना और लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाए रखना है, जिस पर प्लास्टिक कचरे और गंदगी फैलाने की वजह से तेजी से दबाव बढ़ रहा है, विशेषतौर पर मशहूर पर्यटन स्थलों पर।
सक्सेना ने कहा, ‘‘पहली बार, जिला और क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के एक बड़े नेटवर्क को परिसरों का निरीक्षण करने, नियमों के उल्लंघन का पता लगाने, चालान काटने और जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है।’’
भाषा धीरज पवनेश
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