चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा

चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा

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  • Publish Date - January 24, 2018 / 05:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी ठहराते हुए दोनों को पांच साल की सजा सुनाई है.  

   

 

      

 

आपको बतादें पहले ही लालू यादव चारा घोटाला के दो मामलों में दोषी पाए जाने के बाद रांची के बिरसामुंडा जेल में सजा काट रहे हैं. कोर्ट ने लालू पर 3.5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है. अब चाईबासा कोषागार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है.  

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चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इसमें साल 1996 में केस दर्ज हुआ था. इस मामले लालू यादव समेत कुल 76 आरोपी थे.

 

   

 

     

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झारखंड में चारा घोटाले में लालू यादव पर पांच मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से दो पर सजा का ऐलान हो चुका है. बुधवार को तीसरे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया है, और दोनों को पांच साल की कैद की सजा का ऐलान किया है.

 

 

वेब डेस्क, IBC24