मुजफ्फरनगर (उप्र), 17 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने 2003 में हुई एक दलित की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने सतपाल को शनिवार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के बाद उस पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया।
विशेष सरकारी वकील यशपाल सिंह ने बताया कि सतपाल ने दलित श्रमिक शिव कुमार की नौ अक्टूबर, 2003 को किसी मामूली विवाद को लेकर हत्या कर दी थी।
भाषा सिम्मी गोला
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