इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ के अलीगंज आग हादसा मामले में सरकार से जवाब मांगा

Ads

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ के अलीगंज आग हादसा मामले में सरकार से जवाब मांगा

  •  
  • Publish Date - August 7, 2026 / 06:11 PM IST,
    Updated On - August 7, 2026 / 06:11 PM IST

लखनऊ, सात अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अलीगंज आग हादसे को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को समग्र जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि “गोल-मोल जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।”

राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ को बताया था कि अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन विनियमनों को सख्ती से लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लगभग तैयार है।

अधिकारियों ने इस एसओपी को पेश करने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।

अदालत ने कहा कि इन हलफनामों में उन सभी मुद्दों के जवाब होने चाहिए जो इस जनहित याचिका में और अलीगंज में तीन मंजिला वाणिज्यिक इमारत में आग की घटना के बाद अदालत के पिछले आदेश में उठाए गए हैं। इस घटना में 15 लोगों की मृत्यु हुई थी।

इस हादसे के बाद भवन उपयोग और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन में कथित खामियां उजागर हुई थीं।

अदालत ने कहा सभी जवाबी हलफनामों की प्रतियां याचिकाकर्ता, न्याय मित्र और कुछ पीड़ितों के अभिभावकों को 12 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाएं।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 अगस्त निर्धारित की।

भाषा सं राजेंद्र जोहेब

जोहेब