गोवाः Liquor shops will open विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी बीच शराब दुकानों को लेकर उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जारी आदेश में जिला अधिकारी ने कहा है कि आचार संहिता खत्म होने तक शराब दुकानों, बार, पब, क्लब में रात 11 बजे तक शराब बिक्री की जाए। इसके बाद यदि दुकान खुली रहती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। 14 फरवरी को गोवा में मतदान होंगे जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे।.
Read more : भाजपा-RSS चाहते हैं देश में एक विचारधारा का राज हो पर कांग्रेस कभी ऐसा नहीं होने देगी: राहुल गांधी
पिछले चुनाव में कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी
Liquor shops will open बीते विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि राज्य में सरकार भाजपा ने बनाई थी। पिछली बार गोवा में 4 फरवरी 2017 को चुनाव हुए थे और 11 मार्च 2017 को चुनावी नतीजे सामने आए थे। 2017 विधानसभा चुनाव में राज्य में 83% वोटिंग हुई थी।
पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत बने थे CM
चुनावी नतीजे सामने आने के बाद गोवा में जमकर राजनीतिक उठापटक हुई थी। भाजपा ने जीएफपी और एमजीपी के साथ दो निर्दलीय विधायकों की मदद से गोवा में बहुमत के जादुई आकड़े को छूते हुए सरकार बनाने में कामयाबी पाई थी। जिसके बाद मनोहर पार्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 17 मार्च 2019 को पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत को राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी।
Goa | District Magistrate of North Goa has ordered that serving or selling of liquor in all the liquor bars, pubs, shops, clubs, shacks or any establishment should be closed every day by 11pm with immediate effect till the time Model Code of Conduct is in force in the State
— ANI (@ANI) February 3, 2022
देश में फिर बनी मोदी सरकार तो उठाएगी यह बड़ा…
17 mins ago