महराजगंज (उप्र), छह जनवरी (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने 11 साल पहले हुई दो लोगों की हत्या के मामले में सात लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी बृजेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद उमा शंकर पासवान (65), राजू पासवान (48), संजय पासवान (33), संतोष पासवान (32), सत्य नारायण पासवान (55) दीप चंद्र पासवान (35) और गोविंद पासवान (35) को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि इन लोगों ने 2012 में भूमि विवाद को लेकर पन्नेलाल और विष्णु सहाय की हत्या कर दी थी। अदालत ने हत्या मामले में सभी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
भाषा सं आनन्द शोभना
शोभना