नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को नौ अप्रैल की तारीख तय की।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विकास महाजन ने याचिका को न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ को स्थानांतरित कर दिया जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखते हैं।
मकोका मामले में बाल्यान को चार दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इस दिन एक निचली अदालत ने उन्हें कथित जबरन वसूली मामले में जमानत दी थी।
बालियान का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एम. एस. खान ने कहा कि पूर्व विधायक लगभग चार महीने से हिरासत में हैं और उन्होंने अदालत से पहले की तारीख देने का आग्रह किया।
बालियान के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ ‘कोई सबूत नहीं है’ और मामला ‘पूरी तरह से मनगढ़ंत’ है। उन्होंने दावा किया कि प्राथमिकी में बालियान का नाम तक नहीं है।
उन्होंने कहा कि बालियान ने खुद अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की तरह, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी किसी आरोपी को जमानत देने पर रोक है।
भाषा जोहेब नरेश
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