नई दिल्ली। एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 अन्य आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। सभी पर अभिनव भारत संघटन के माध्यम से एक उद्धेश्य के तहत आतंक फैलाने का षड़यंत्र रचने और 29 सितंबर को वारदात को अंजाम देने का आरोप तय हुआ है।
एनआईए की विशेष अदालत ने कहा कि घटना में 6 लोगों की मौत हुई और 101 लोग घायल हुए थे। यह टेरर एक्ट के अंतर्गत आता है। अब इस केस की सुनवाई दो नवंबर से शुरू होगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। बता दें कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के अलावा इसमें मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं।
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इन सभी आरोपियों पर UAPA की धारा 18 (आतंकी वारदात को अंजाम देना) और 16 (आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश करना) के अलावा विस्फोटक कानून की धारा 3, 4 , 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
वेब डेस्क, IBC24
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