नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद |

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद

:   Modified Date:  January 30, 2024 / 10:20 PM IST, Published Date : January 30, 2024/10:20 pm IST

जींद (हरियाणा) , 30 जनवरी (भाषा) जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी है और उसपर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त प्रदीप को बीस साल के कारावास की सजा सुनायी और उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में अभियुक्त को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने 17 मार्च 2023 को पुलिस में शिकायत की थी की 16 मार्च को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राम कालोनी के प्रदीप ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस ने गायब लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा पोक्सो कानून की धाराएं भी जोड़ी थीं। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।

भाषा राजकुमार

 

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