नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 23, 2025 / 08:12 PM IST,
    Updated On - April 23, 2025 / 08:12 PM IST

जयपुर, 23 अप्रैल (भाषा) राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की बुधवार को सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र भाम्बू ने बताया कि विशेष पोक्सो अदालत ने दोषी फूलचंद जोगी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि अदालत के समक्ष 17 गवाहों के बयान और 46 दस्तावेज पेश किए गए।

भाम्बू ने बताया कि 43 वर्षीय जोगी मनसा माता मंदिर में केयरटेकर का काम करता था तथा उसने नाबालिग पीड़िता को सफाई के बहाने कमरे में बुलाया और डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

इस जघन्य अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।

उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने उदयपुरवाटी थाने में जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

भाषा कुंज नोमान

नोमान