नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 21 साल की कैद

नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 21 साल की कैद

नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 21 साल की कैद
Modified Date: February 12, 2026 / 03:52 pm IST
Published Date: February 12, 2026 3:52 pm IST

चाईबासा, 12 फरवरी (भाषा) झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 21 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत ने बुधवार को इस व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया।

यह घटना जुलाई 2020 में जगन्नाथपुर थानाक्षेत्र में हुई थी।

अदालत ने अभियुक्त पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा

शुभम राजकुमार

राजकुमार


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