महराजगंज में दलित युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज में दलित युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज में दलित युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: July 10, 2026 / 01:36 pm IST
Published Date: July 10, 2026 1:36 pm IST

महराजगंज (उप्र), 10 जुलाई (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के कारण छह साल पहले अनुसूचित जाति (दलित) के एक युवक की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) पूर्णेंदु त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) आबिद शमीम ने युवक की हत्या के आरोपी राम प्रसाद प्रजापति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

त्रिपाठी ने कहा कि जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त छह महीने की जेल की सजा काटनी होगी।

एडीजीसी ने कहा कि पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी राम प्रसाद प्रजापति (60) को अदालत ने हत्या का दोषी पाया। प्रजापति के खिलाफ 26 मई 2020 को प्रेम प्रसंग के मामले में युवक अच्‍छेलाल (19) की लाठी और धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के आरोप में पुरंदरपुर पुलिस ने हत्या और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद राम प्रसाद प्रजापति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मनीषा नरेश

नरेश


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