बलात्कार के मामले में व्यक्ति को उम्र कैद, 22 लाख रुपये का जुर्माना भी

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बलात्कार के मामले में व्यक्ति को उम्र कैद, 22 लाख रुपये का जुर्माना भी

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  • Publish Date - June 3, 2022 / 10:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

कोटा(राजस्थान), तीन जून (भाषा) राजस्थान के बूंदी जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने और अपराध का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई।

सरकारी वकील राकेश ठाकुर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत-1 के न्यायाधीश सबीर बदर ने बूंदी जिले के बसोली पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक गांव में मार्च 2020 में 15 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में सज्जन सिंह उर्फ देबू सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने सिंह पर 22 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने घटना के सिलसिले में 12 मार्च 2020 को सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया था।

सरकारी वकील ने बताया कि शुरूआती जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश