किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: November 18, 2021 8:16 pm IST

नोएडा (उप्र), 18 नवंबर (भाषा) गौतमबुध नगर जनपद की अदालत ने किशोरी के साथ बलात्कार करने और उसे जिंदा जलाने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया ।

पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष पाक्सो) प्रथम न्यायाधीश निरंजन कुमार ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अजय उर्फ भुल्लन को दोषी करार दिया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी एवं 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

शुक्ला ने बताया कि बिसरख कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ सात मार्च 2016 को अजय उर्फ भुल्लन ने उसके घर की छत पर जाकर दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर उसने उसे जिंदा जला कर मार डाला। परिजनों ने बिसरख कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

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शुक्ला के अनुसार अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस की भरपूर पैरवी, गुणवता पूर्ण विवेचना एवं साक्ष्य संकलन का परिणाम है कि दोषी को सजा मिली है।

भाषा सं राजकुमार

राजकुमार


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