Meat Sale Banned: जिलेभर में मटन-चिकन और दुसरे मांस के बिक्री पर तत्काल रोक.. ऑनलाइन डिलीवरी पर भी पुलिस की पैनी निगाह
Meat Sale Banned Koraput: 23 जनवरी को जारी एक पत्र में, कलेक्टर और डीएम ने कोरापुट जिले के सभी तहसीलदारों, ब्लॉक विकास अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को 26 जनवरी, 2026 से मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया।
Meat Sale Banned Koraput || Image- ANI News
- कोरापुट में मांस बिक्री पर एकदिवसीय रोक
- ऑनलाइन डिलीवरी पर भी सख्त निगरानी
- अयोध्या और पंजाब में भी प्रतिबंध
कोरापुट: ओड़िसा में कोरापुट जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
प्रशासन का आदेश जारी
23 जनवरी को जारी एक पत्र में, कलेक्टर और डीएम ने कोरापुट जिले के सभी तहसीलदारों, ब्लॉक विकास अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को 26 जनवरी, 2026 से मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। (Meat Sale Banned Koraput) आदेश के अनुसार, अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में औपचारिक अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है ताकि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
Odisha: Koraput Collector & DM has written to all Tahsildars, all Block Development Officers and all Executive Officers of the district to issue an official order in their jurisdiction for prohibition on selling of meat, chicken, fish, egg, etc and non- vegetarian food on the… pic.twitter.com/4WmcCMtOXv
— ANI (@ANI) January 24, 2026
अयोध्या में भी लागू बिक्री के नियम
इसी बीच, अयोध्या के खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने अयोध्या धाम के भीतर स्थित होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन पर सख्त प्रतिबंध की घोषणा की। इस प्रतिबंध में ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है, और अधिकारी नियम का उल्लंघन करने वाले प्लेटफार्मों को दंडित करेंगे। एएनआई से बात करते हुए अयोध्या के खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने कहा, “अयोध्या धाम के होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।” सिंह ने यह भी घोषणा की कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और डिलीवरी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर, रूपनगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले में स्थित तलवंडी साबो (Meat Sale Banned Koraput) को औपचारिक रूप से राज्य के पवित्र शहर घोषित किया और उनकी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रतिबंध लागू किए। पंजाब के गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इस निर्णय को पंजाब के राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। इस कदम के तहत, विभिन्न विभागों को तीनों शहरों की अधिसूचित सीमाओं के भीतर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग से पवित्र शहरों की अधिसूचित सीमाओं के भीतर मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।
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