मेघवाल ने निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के लिए संविधान निर्माताओं की सराहना की

मेघवाल ने निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के लिए संविधान निर्माताओं की सराहना की

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  • Publish Date - November 8, 2025 / 10:22 PM IST,
    Updated On - November 8, 2025 / 10:22 PM IST

नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान करने के लिए शनिवार को संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सराहना की।

उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने को केवल एक संप्रभु कार्य नहीं, बल्कि एक नागरिक-केंद्रित सेवा भी माना जाना चाहिए।

मेघवाल ने यहां उच्चतम न्यायालय परिसर में कानूनी सहायता प्रदान करने के तंत्र को मजबूत करने पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘एक सफल लोकतंत्र की पहचान उसके नागरिकों को न्याय की गारंटी से होती है।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई इस दौरान उपस्थित थे।

मेघवाल ने ‘टेली-लॉ’ और निःशुल्क कानूनी सेवाओं जैसी पहलों की सराहना की और न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘2017 से, जब टेली-लॉ पहली बार शुरू किया गया था, तब से एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुकदमे-पूर्व सलाह मिल चुकी है।’’

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप