मर्सिडीज हादसा मामला: गोवा के ‘आप’ नेता अमित पालेकर को उच्च न्यायालय से राहत मिली

मर्सिडीज हादसा मामला: गोवा के ‘आप’ नेता अमित पालेकर को उच्च न्यायालय से राहत मिली

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  • Publish Date - August 28, 2024 / 04:55 PM IST,
    Updated On - August 28, 2024 / 04:55 PM IST

पणजी, 28 अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत के एक आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया, जिसमें 2023 में हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर की जमानत निरस्त कर दी गई थी।

पालेकर ने मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के 26 अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।

एकल पीठ ने बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय की न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति बी पी देशपांडे भी शामिल थे।

पालेकर की पैरवी करने वाले अधिवक्ता नितिन सरदेसाई ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय ने पाया कि जिला न्यायालय का आदेश ‘‘बेहद निंदनीय है’’ और ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था और दुर्भाग्य से, इसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया।

अपराध शाखा ने पिछले सप्ताह एक आवेदन दायर कर पालेकर की जमानत रद्द करने की मांग की थी और दावा किया था कि अदालत ने उन्हें फ्रांस जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य देशों का भी दौरा किया, जिससे जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ।

पिछले साल छह अगस्त 2023 को पणजी के पास बनस्तरिम पुल पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। उस समय, अपराध शाखा ने पालेकर को कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और कथित तौर पर गाड़ी चला रहे आरोपी परेश सावरदेकर को बचाने के लिए एक फर्जी चालक पेश करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था।

भाषा

खारी वैभव

वैभव