‘मीटू’: प्रिया रमानी के खिलाफ एम जे अकबर के मानहानि मामले पर फैसला 17 फरवरी को

‘मीटू’: प्रिया रमानी के खिलाफ एम जे अकबर के मानहानि मामले पर फैसला 17 फरवरी को

‘मीटू’: प्रिया रमानी के खिलाफ एम जे अकबर के मानहानि मामले पर फैसला 17 फरवरी को
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: February 10, 2021 9:46 am IST

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत पर अपना फैसला 17 फरवरी के लिए टाल दिया।

रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे, जिसके चलते उन्होंने (अकबर ने) अपनी कथित मानहानि को लेकर 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि लिखित दलीलें देर से सौंपी गईं।

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अकबर और रमानी के वकीलों द्वारा अपनी-अपनी दलीलें पूरी करने के बाद अदालत ने एक फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली ‘मीटू’ मुहिम के मद्देनजर अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।

अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था।

भाषा

सुभाष पवनेश

पवनेश


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