तीन तलाक कानून को मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी, बिल में कड़े प्रावधान शामिल
तीन तलाक कानून को मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी, बिल में कड़े प्रावधान शामिल
नई दिल्ली। शुक्रवार को मोदी मंत्रीमंडल की बैठक हुई बैठक में तीन तलाक वाले कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा हैं.
Cabinet approves proposal to introduce the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017, to make instant triple talaq void and illegal: Ravi Shankar Prasad,Law Minister pic.twitter.com/FCoPBvnlnl
— ANI (@ANI) December 15, 2017
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस बिल में तुरंत ट्रिपल तलाक को आपराधिक करने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किये गए हैं. इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले मंत्री समूह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी थे.
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यह मसौदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले एक अंतर-मंत्री समूह ने तैयार किया है. इस में अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी थे.
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वेब डेस्क,IBC24

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