पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी, किया गया सजा-ए-मौत का प्रावधान

पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी, किया गया सजा-ए-मौत का प्रावधान

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  • Publish Date - December 28, 2018 / 02:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

नई दिल्ली। बच्चों के साथ लगातार हो रहे जघन्य अपराध को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए उसकी सजा को और कड़ी बनाने कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध करनेवाले अपराधियों के खिलाफ सजा को और कड़ी करते हुए उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेंबताया कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध को मौत की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किया गया ताकि प्राकृतिक आपदा या तबाही की स्थिति में बच्चों का शोषण न हो पाए या फिर गलत नीयत से समय पूर्व उसे बालिग बनाने के लिए उसके हार्मोन्स में बदलाव जैसे कृत्य को रोका जा सके।

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केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को खत्म करने के लिए उसके मैटिरियल को डिलिट नहीं करने या न हटाने पर जुर्माने को संशोधन में मंजूरी दी गई है।