नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। सरकार का यह नियम एक अप्रैल 2020 से लागू होगा। आदेश के मुताबिक अब वाहनों के दस्तावेजों यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पॉल्यूशन सर्टीफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा। वहीं, ऐसा नहीं करने पर मुसीबत आ सकती है।
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बता दें कि इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। वहीं आप इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहते है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस बिल का मकसद पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के लिए पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की व्यवस्था करना है।
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इस संबंध में लोग 30 दिन के अंदर यानी 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं. यह मामला उस समय सामने आया, जब बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी. इस बिल का मकसद पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के लिए पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की व्यवस्था करना है।
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