मोहाली की अदालत ने मजीठिया की न्यायिक हिरासत पांच अप्रैल तक बढ़ायी

मोहाली की अदालत ने मजीठिया की न्यायिक हिरासत पांच अप्रैल तक बढ़ायी

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  • Publish Date - March 22, 2022 / 08:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

चंडीगढ़,22मार्च (भाषा) मोहाली की एक अदालत ने मादक पदार्थ मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता विक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत पांच अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।

मजीठिया फिलहाल पटियाला जेल में बंद हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। मजीठिया के वकीलों में से एक अर्शदीप सिंह कालेर ने बताया कि अदालत ने अगले दो सप्ताह के लिए हिरासत अवधि बढ़ा दी है। मामले में अगली सुनवायी पांच अप्रैल को होगी।

मादक पदार्थ मामले में मजीठिया ने मोहाली की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था,जिसके बाद उन्हें 24फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद आठ मार्च को उनकी न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक के लिए बड़ा दी गयी थी।

अदालत ने 25 फरवरी को मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पंजाब पुलिस को पूर्व मंत्री को 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

भाषा शोभना पवनेश

पवनेश