धनशोधन मामला: दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपपत्र का लिया संज्ञान

धनशोधन मामला: दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपपत्र का लिया संज्ञान

  •  
  • Publish Date - September 26, 2023 / 08:56 PM IST,
    Updated On - September 26, 2023 / 08:56 PM IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन मामले में रियल एस्टेट ग्रुप सुपरटेक के अध्यक्ष एवं प्रवर्तक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल किये गये आरोपपत्र का मंगलवार को संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि ‘प्रथम दृष्टया’ इस मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

न्यायाधीश जांगला ने कहा, ‘‘ मेरा सुविचारित मत है कि (धनशोधन की) धारा तीन के तहत परिभाषित अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। इस तरह, उक्त अपराधों का संज्ञान लिया जाता है।’’

अदालत ने सह आरोपी नेहा तलरेजा तथा आरोपी कंपनियों– सुपरटेक लिमिटेड, सर्व रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड , एएसपी स्टारिन रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, पलाश बिल्डिंग सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुडटाइम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, दामोदर बिल्डइंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड , दूनवैली टेक्नोपोलिस एंड आर के अरोड़ा फैमिली ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधियों को 30 अक्टूबर के लिए तलब किया।

न्यायाधीश ने अरोड़ा के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया तथा संबंधित जेल अधिकारियों को उन्हें 30 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने ईडी को शिकायत की प्रति दस्तावेजों के साथ अरोड़ा को देने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने ईडी को अरोड़ा के आवेदन पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया। अरोड़ा ने जमानत की मांग की है।

न्यायाधीश ने जमानत आवेदन पर सुनवाई चार अक्टूबर के लिए टाल दी क्योंकि ईडी के विशेष अभियोजक एन के मट्टा और मुदित जैन एवं वकील मोहम्मद फैजान खान ने यह कहते हुए इस आवेदन पर जवाब देने के लिए समय मांगा कि जांच अधिकारी बाहर हैं।

ईडी ने 24 अगस्त को अरोड़ा, सुपरटेक ग्रुप और आठ अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। उनपर 670 घर खरीददारों को 164 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है।

भाषा

राजकुमार माधव

माधव