Punjab Holy Cities: इन शहरों में न शराब बिकेगा, न मांस-मटन.. सरकार ने दिया ‘पवित्र शहर’ का दर्जा, देखें नोटिफिकेशन..

इस अधिसूचना के साथ ही पवित्र शहरों की सीमाओं के भीतर मांस, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।

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  • Publish Date - December 16, 2025 / 10:12 AM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 12:23 PM IST

Punjab Holy Cities Declaration || Image- Reddit file

HIGHLIGHTS
  • तीन तख्त शहर बने पवित्र शहर
  • शराब, मांस, तंबाकू पर प्रतिबंध
  • विधानसभा सत्र में हुआ था फैसला

Punjab Holy Cities Declaration: चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सोमवार को अमृतसर के किलेबंद शहर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब सहित तीन तख्त शहरों को ‘पवित्र शहर’ का दर्जा देने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी कर दिया है।

Punjab Latest News and Updates: विधानसभा में ऐलान

पिछले महीने, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आनंदपुर साहिब में आयोजित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया था।

Punjab Holy Cities Notification: इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध

Punjab Holy Cities Declaration: इस अधिसूचना के साथ ही पवित्र शहरों की सीमाओं के भीतर मांस, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। शासन ने उत्पाद शुल्क, स्वास्थ्य और पशुपालन विभागों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए कहा गया है।

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Q1. पंजाब में किन शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया है?

अमृतसर का किलेबंद शहर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किया गया है

Q2. पवित्र शहर घोषित होने के बाद क्या प्रतिबंध लगे हैं?

इन शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगेगा

Q3. यह फैसला कब और कहां लिया गया था?

यह निर्णय पिछले महीने आनंदपुर साहिब में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में लिया गया था