National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को मिली बड़ी राहत, ED की शिकायत संज्ञान लेने से कोर्ट ने किया इनकार

National Herald Case: दिल्ली की कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

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  • Publish Date - December 16, 2025 / 11:25 AM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 11:32 AM IST

National Herald Case/Image Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है।
  • नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
  • कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

National Herald Case: नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि, सोनिया गांधी सहित अन्य आरोपियों को एफआईआर की प्रति फिलहाल नहीं दी जाएगी।

दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, इस स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर।

कोर्ट ने फैसले में कही ये बातें

National Herald Case:  नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई करते हुए अदालत की तरफ से कहा गया कि, जांच एजेंसी SBI ने अब तक कोई प्रीडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। FIR के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उसके आधार पर दायर अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कम्प्लेंट) कायम नहीं रह सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि, ऐसी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी बनाए रखने योग्य नहीं है। निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुमेय नहीं है। इस मामले के गुण-दोष (मेरिट्स) आदि से जुड़े अन्य तर्कों पर विचार/निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

ED की चार्जशीट में कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल

National Herald Case:  आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। ED की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ED का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं।

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नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को क्या राहत मिली है?

कोर्ट ने ईडी की अभियोजन शिकायत को इस स्तर पर मान्य नहीं माना, जिससे सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की शिकायत पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया?

कोर्ट के अनुसार इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं है और निजी शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई नहीं चल सकती।

नेशनल हेराल्ड केस में किन-किन लोगों के नाम ईडी की चार्जशीट में हैं?

ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत अन्य नाम शामिल हैं।

नेशनल हेराल्ड केस में आगे क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है?

कोर्ट के फैसले के बाद ईडी के पास उच्च अदालत में चुनौती देने का विकल्प खुला है, हालांकि फिलहाल मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है।