खाद्य सुरक्षा कानून के तहत और 1.95 करोड़ लाभार्थी किए जा सकते हैं शामिल : सरकार
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत और 1.95 करोड़ लाभार्थी किए जा सकते हैं शामिल : सरकार
नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में 1.95 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किए जाने की गुंजाइश है।
इस कानून के तहत, केंद्र सरकार प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त प्रदान करती है। वहीं, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलता है।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एनएफएसए के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत हिस्से को मुफ्त खाद्यान्न मिलने का प्रावधान है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 81.35 करोड़ है।
पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत कवरेज काफी व्यापक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।
मंत्री ने कहा, ‘‘वर्तमान में, 81.35 करोड़ लोगों को योजना का लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के मुकाबले, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 79.40 करोड़ लोगों की पहचान की है, जो लक्ष्य का लगभग 97.60 प्रतिशत (81.35 करोड़ लोग) है।’’
उन्होंने कहा कि अब भी पीएमजीकेएवाई के तहत 1.95 करोड़ और लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने समय-समय पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करें।
भाषा सुभाष अविनाश
अविनाश

Facebook


